Sunday, 29 November 2015

सरप्लस गेस्ट टीचर्स की वर्कलोड के अनुसार सशर्त नियुक्ति

               सरप्लस गैस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति सिर्फ 2 कक्षाओं यानि सिर्फ 9वीं व 10वीं कक्षा के वर्कलोड के आधार पर ही करनी है और ये सिर्फ कक्षा 9वी व 10वीं को ही पढ़ाएंगे। हाईकोर्ट से भी सरकार ने सरप्लस गैस्ट टीचर्स से सिर्फ 9वीं व 10वीं कक्षा पढ़ाने के लिए ही अनुमति मांगी थी और हाईकोर्ट ने भी सिर्फ 9वीं व 10वीं कक्षा पढ़ाने के लिए ही अनुमति दी है। 


               निदेशालय के सुपरिटेंडेंट ने आज स्पष्ट किया है कि कक्षा 6+7+8वीं का वर्कलोड नहीं जोड़ना है और कक्षा 6+7+8वीं के वर्कलोड के साथ कक्षा 9 व 10वीं का वर्कलोड जोड़ कर (यानि कक्षा 6+7+8+9+10वीं) सरप्लस गैस्ट को नियुक्ति देना हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी जिसके लिए स्कूल मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा!

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