Saturday 12 December 2015

आप अपनी आकस्मिक अवकाश अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे ले सकते है

शिक्षा निदेशालय के अनुसार शिक्षा विभाग मे शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश को तिमाही मे बाँटकर लेने का कोई नियम नहीं है आप अपनी आकस्मिक अवकाश अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे ले सकते है
RTI पत्र को संभाल के रखें कभी भी काम आ सकता है इसकी एक प्रतिलिपि अपने स्कूल मुखिया व Office में रखें


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