शिक्षा निदेशालय के अनुसार शिक्षा विभाग मे शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश
को तिमाही मे बाँटकर लेने का कोई नियम नहीं है आप अपनी आकस्मिक अवकाश अपनी
सुविधा अनुसार जब चाहे ले सकते है
RTI पत्र को संभाल के रखें कभी भी काम आ सकता है इसकी एक प्रतिलिपि अपने स्कूल मुखिया व Office में रखें
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